छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसके माध्यम से बेरोजगार युवा आत्म निर्भर होकर को खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा
इस योजना का लाभ सरकार द्वारा युवक एवं युवती दोनों को प्रदान किया जाएगा। ताकि उनकी योग्यता एवं कार्य क्षमता के अनुरूप स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सफलता प्राप्त हो सके।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले ऋण की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी
महिला, अल्पसंख्यक, विकलांग, अन्य पिछड़ा, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को योजना के अंतर्गत 15% यानी अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओं को योजना के अंतर्गत 25% अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य के इच्छुक युवा इस योजना की पात्रता को पूरा करते हुए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कलेक्टर से संपर्क कर 15 जून तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष है और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है आवेदन करने का पात्र है
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