उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई  है 

इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है

Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा

पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको बढ़ाकर अब  30000 रूपये कर दिया गया है

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की latest  अपडेट के लिए Telegram से जुड़ सकते हैं। यहां आप  योजना संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है

इस योजना के अंतर्गत धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी । इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि  आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पूरी जानकारी जैसे योजना से  मिलने वाला लाभ, उदेश्य,पात्रता के लिए बटन पर क्लिक करें

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