उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई है
इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है यह विभाग इस योजना से जुड़े सारे विवरण को देखता है
इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा दिया जायेगा ।
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मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
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