हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। ताकि उन्हें सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
इसी प्रकार राज्य के ऐसे श्रमिक जो निर्माण कामगार वृद्धावस्था में अपनी पेंशन के माध्यम से जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों के पास आय का कोई स्रोत ना होने के कारण बेसहारा हो जाते हैं।
इन्ही समस्याओं का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का आधा भाग उसकी पति या पत्नी को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
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हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिक परिवार पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनकी पेंशन का आधा भाग उनकी पति या पत्नी को पेंशन के रूप में प्रदान करना है।
हरियाणा भवन और एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को हरियाणा श्रमिक परिवार पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
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