मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आरंभ की गई।

जो योजना वर्तमान में “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के नाम से पुरे मध्यप्रदेश में संचालित है।

सामाजिक न्याय एवं नि: शक्‍तजन कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 के प्रावधानों में आंशिक संशोधन किये गये हैं।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवासरत्‌ जरूरतमंद कन्याओं/विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान कराना है।

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 आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |

 इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |

इस योजना के तहत बेटी के विवाह के लिए अप्लाई करने के दौरान एक आयु सीमा रखी गई है

 ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नवीन स्वरूप में पुरे मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 22.04.2022 से प्रभावशील होगी।

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