Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana registration | deen dayal awas yojna eligibility
Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana: आर्थिक रुप से गरीब और निम्न आय वर्ग वाले बेघर परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कोशिश कर रही है गरीब लोग पैसे की कमी के करने अपना खुद का घर नहीं बनवा पाते इसी बात को ध्यान मे रख कर दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा को लागू किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार राज्य में पात्र परिवारों को कम कीमतों मे आवास प्रदान करेगी। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब घर बनाने की कोशिश करते समय वित्तीय कठिनाई का अनुभव नहीं होगा
इस कार्य को करने के लिए सरकार द्वारा सन् 2016 से अपने राज्य में हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना को संचालित किया जा रहा है इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवाज कॉलोनियों का निर्माण करती है और इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमतों पर बेचती है। यदि आपको हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही दीन दयाल जन आवास योजना (DDJAY) का लाभ लेना है तो इस लेख को ध्यान से पढ़ना होगा । जानिए कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन और कैसे पाएं इसका लाभ?
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Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana की शुरुआत 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब परिवारों को उनका खुद का घर प्रदान करवाने के लिए की गई थी। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा निजी निर्माण कंपनियों के साथ मिलकर 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है। इन कॉलोनियों में प्रत्येक आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है। इसके अलावा सड़कों के तहत आने वाला एरिया कुल लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% होता है। कॉलोनियों का निर्माण हो जाने के बाद बिल्डर को लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% एरिया सरकार को निशुल्क देना होता है जिस पर सरकार नागरिकों के लिए कुछ बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है।
राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2023 के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर घर उपलब्ध करवाकर उनके खुद के घर होने के सपने को साकार कर रही हैं।
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हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना की संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा |
द्वारा शुरू किया गया | हरियाणा राज्य सरकार |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सस्ती दरों पर आवास की सुविधा प्रदान करना |
Category | Haryana Govt Scheme |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | tcpharyana.gov.in |
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा – किफायती प्लॉटेड आवास नीति में महत्वपूर्ण संशोधन
1. 50% बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज क्लॉज को हटाना
राज्य सरकार ने DDJAY को 50% बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज क्लॉज को हटाने की अनुमति दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। इस खंड को हटाने के बाद सरकार अब इस कार्यक्रम के अधिक से अधिक लाभार्थियों को किफायती आवास दे सकती है।
2. बैंक गारंटी के बदले बिक्री योग्य संपत्ति को गिरवी रखने का प्रावधान है।
परियोजना के संपूर्ण हो जाने के बाद होने वाली किसी संभावित गलती के विरुद्ध सुरक्षा के मामले में, कॉलोनीनाइजर को निदेशक के पक्ष में Internal Development Works एवं EDC के लिए जरूरी बैंक गारंटी के विरुद्ध 10% बिक्री योग्य एरिया को कवर करने वाले आवासीय जगह को मोर्टगेज रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
3. सामुदायिक साइटों के निर्माण के लिए डेवलपर्स के पास अतिरिक्त विकल्प हैं।
संशोधन के अनुसार, कॉलोनी के निवासियों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग और सामुदायिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेवलपर अपने खर्च पर एक आवश्यकता-आधारित सामुदायिक साइट का निर्माण कर सकता है।कॉलोनाइजर को ऐसे सामुदायिक भवन से सदस्यता फीस या अन्य कोई लाभ अर्जित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा कॉलोनाइजर को फाइनल कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले कम्युनिटी साइट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है।
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दीनदयाल जन आवास योजना 2023 का उद्देश्य
इस योजना को हरियाणा में संचालित करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रुप से गरीब एवं निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को अपने घरों तक पहुंच प्रदान करना है। क्योंकि आज भी राज्य में काफी परिवार ऐसे हैं जो पैसों की तंगी के कारण झुग्गी झोपड़ी, किराए के मकानों या कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर है। परिणामस्वरूप उन्हें अपना जीवन यापन करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीब परिवारों की इसी समस्या को देखते हुए दीनदयाल जन आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को किफायती दरों पर उनका खुद का घर प्रदान किया जाता है। DDJAY 2023 राज्य में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने मे कारगर साबित हुई है। जिसके माध्यम से राज्य और राज्य के गरीब परिवारों का विकास हो रहा है।
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा के लाभ
- हरियाणा सरकार ने 2016 में दीन दयाल जन आवास योजना शुरू की थी।
- इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं।
- बिल्डर और राज्य सरकार इन कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। फिर इन कॉलोनियों में बने घरों को कम आय वाले परिवारों को सस्ते दामों पर बेचा जाता है
- इस योजना के तहत 5 से 15 एकड़ जमीन पर कॉलोनियों का निर्माण करवाया जाता है जिन पर आवास प्लॉट का क्षेत्रफल 150 स्क्वायर मीटर और प्लॉट एरिया रेश्यो 2 होता है।
- नागरिकों को कुछ बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए बिल्डर द्वारा कॉलोनियों का निर्माण करने के बाद लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का दस प्रतिशत मुफ्त में सरकार को दिया जाना चाहिए।
- पहले, इस योजना में एक खंड में कहा गया था कि सरकार बिक्री योग्य क्षेत्र का 50% हिस्सा रखेगी। हालांकि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2022 में इस नियम को हटा दिया।
- दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा की बदौलत राज्य के निम्न-आय वाले परिवारों को भविष्य में अपना घर मिलेगा।
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा की मुख्य विशेषताएं
- कम आय वाले परिवारों के लिए आवास का निर्माण।
- बिल्डरों के साथ कॉलोनियां बनाना और वहां बने घरों को कम आय वाले परिवारों को बेहद कम कीमत पर बेचना।
- इस सुविधा से, पात्र परिवारों के निवासियों को अपने घरों तक पहुंच प्राप्त होगी।
- घर बनाते समय नागरिकों को आर्थिक कठिनाई का अनुभव नहीं होगा।
- यह कार्यक्रम पात्र नागरिकों को सशक्त करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना चाहिए।
- किसी करदाता को आवेदन करने की अनुमति नहीं है।
- जिन नागरिकों के पास खुद का घर नहीं है वहीं इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- आवेदक के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बोनाफाइड प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- घर ना होने का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- आपको वेबसाइट के होम पेज से दीन दयाल जन आवास योजना फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म से अटैच करना है।
- अब आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप Deen Dayal Jan Awas Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैं।
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा से संबंधित प्रश्न-उत्तर
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा का उद्देश्य क्या है ?
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा का मुख्य लक्ष्य कम आय वाले और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को अपना खुद का घर उपलब्ध करवाना है
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा योजना से किसे लाभ होगा?
हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक जिनके पास अपना घर नहीं है, उन्हें इस योजना से लाभ होगा।
दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा के लिए पात्रता मानदंड क्या है?
हरियाणा के स्थायी निवासी, जिनके पास अपना घर नहीं है और वे करदाता नहीं हैं, इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।