Haryana Viklang Pension Yojana: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को उनकी दैनिक जरूरतों और जीवन यापन के खर्चों के समर्थन के लिए मासिक पेंशन प्राप्त होती है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने में मदद करना है। हरियाणा सरकार ने पहले भी यह योजना शुरू की थी लेकिन उसमें कुछ कमियां होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए दोबारा शुरू किया गया है इस योजना के अंतर्गत 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट जरूरी है
यदि आप या आपका कोई परिचित विकलांग है और हरियाणा में रहता है, तो यह योजना बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। इस लेख में, हम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में सभी आवश्यक विवरणों को कवर करेंगे, जिसमें इसकी पात्रता मानदंड, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं।
Haryana Viklang Pension Yojana 2023 क्या है ?
हरियाणा सरकार ने राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 की शुरुआत की है, जिससे उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस पेंशन योजना के शुरू होने के बाद से विकलांग व्यक्तियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, जिन्होंने अब सम्मान और स्वावलंबन के साथ जीने की शक्ति प्राप्त कर ली है। उन्हें अब अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए, व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और उसके पास 60% से 100% तक का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और पेंशन उनकी विकलांगता के स्तर के आधार पर दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय, हरियाणा |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के विकलांग व्यक्ति |
साल | 2023 |
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Category | Haryana Govt Scheme |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
किस तरह के लोग हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते ?
- वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।
- जिन व्यक्तियों के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- सरकारी पद पर कार्यरत व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक आय 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। ।
- आवेदक को सरकार से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- जिन व्यक्तियों की दृष्टि बहुत कम है या वे पूरी तरह से अंधे हैं, वे भी विकलांग की श्रेणी में आएंगे और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आएंगे।
- पोलियो या किसी दुर्घटना के कारण विकलांग व्यक्ति भी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- कार्ड राशन कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान से पढ़ना होगा।
- सबसे पहले, आपको हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके पीडीएफ प्रारूप में फॉर्म डाउनलोड करके कर सकते हैं।
- एक बार जब आप वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो एक होम पेज दिखाई देगा, और आपको “हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ” का विकल्प दिखाई देगा।
- पीडीएफ प्रारूप में फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इसके आगे “डाउनलोड” विकल्प पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कर लें।
- फॉर्म को प्रिंट करने के बाद, इसे ध्यान से स्वयं भरें या इसे किसी ऐसे व्यक्ति से भरवाएं जो इसमें आपकी मदद कर सके।
- फिर इसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न करें और संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- कुछ दिनों के बाद, आपको सूचित किया जाएगा, और जो लोग चुने गए हैं उन्हें हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली विकलांगता पेंशन प्राप्त होगी।
- इस तरह, हरियाणा राज्य में विकलांग लोग हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
योजना के लिए कौन पात्र है?
योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए, कम से कम 40% की विकलांगता हो, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच हो, परिवार की आय रुपये से कम हो। 1,20,000 प्रति वर्ष, और सरकार से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र व्यक्तियों को 1800 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। उनकी दैनिक जरूरतों और रहने के खर्चों का समर्थन करने के लिए।
क्या योजना के तहत पात्र व्यक्ति मुफ्त यात्रा और चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं?
हां, योग्य विकलांग व्यक्ति राज्य के स्वामित्व वाली बसों में मुफ्त यात्रा के हकदार हैं चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं