Kanya Vivah Yojana Bihar 2024: ऑनलाइन आवेदन

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बिहार सरकार गरीब और वंचित लोगों के लिए कई योजनाएं (Bihar Govt Yojana 2024) चला रही है. गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए भी सरकार पैसे देती है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) है. इस योजना के तहत बिहार सरकार बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार की गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करती है. सरकार बेटियों के अकाउंट में पांच हजार रुपये की राशि प्रदान करती है. इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई हैं. अगर कोई गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है तो इस आवेदन प्रक्रिया से यहां रजिस्टर करा सकते हैं.

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024

इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है. साथ ही विवाह का निबंधन कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और बाल विवाह को रोकना है. इस योजना के तहत बेटी के विवाह के लिए अप्लाई करने के दौरान एक आयु सीमा रखी गई है. इसमें बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. बेटी अगर 18 साल या उससे ऊपर की है तो ही परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है.

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के बारे में जानकारी

योजना का नाम  Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar
शुरू की गई  बिहार सरकार द्वारा
विभागसमाज कल्याण विभाग  
लाभार्थी  आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में बीपीएल परिवार की बालिकाएं
उद्देश्य  कन्या के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि  5100 रुपए
राज्य  बिहार
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन/ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट  RTPS Bihar
Kanya Vivah Yojana Bihar 2024

Kanya Vivah Yojana Bihar का उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य कन्या के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना और बाल विवाह जैसे अपराधों पर रोक लगाना है। क्योंकि ज्यादा देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कम उम्र में ही लड़की की शादी कर दी जाती है। जिसके कारण कन्याओं को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना को शुरू किया गया है।

इसके अलावा कन्याओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की सोच में बदलाव लाना है। ताकि बालिकाओं को पढ़ा लिखा कर सही उम्र होने पर उनके विवाह के समय सरकार द्वारा शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर विवाह हेतु सरकार द्वारा 5100 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी साथ ही राज्य की साक्षरता में भी वृद्धि हो सकेगी। यह योजना लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगी।

बिहार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – जरूरी योग्यता, पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह, शादी सहायता योजना (Bihar CM Kanya Vivah Sahayata Yojana 2024) के लिए आवेदक नीचे बताई गई योग्यता एवं पात्रता को देख सकते हैं।

  • आवेदक बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • लड़की जिस लड़के से शादी करने जा रही है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60000/- रू0 तक की हो आवेदन कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना निधि का संवितरण

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – जरूरी दस्तावेज़

आवेदक परिवार द्वारा कन्या की शादी करने से पहले समाज कल्याण द्वारा बताए गए जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए:

  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • लड़की और लड़के की आयु का प्रमाण-पत्र
  • पिछड़ा वर्ग या बीपीएल प्रमाण-पत्र
  • बैंक बचत खाता

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना है जहां से आप ने प्राप्त किया था।
  • संबंधित कर्मचारियों द्वारा आपका आवेदन फॉर्म विभाग में भेज दिया जाएगा।
  • विभाग अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
  • दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • आपके सरपंच के माध्यम से आप तक योजना के तहत धनराशि पहुंचा दी जाएगी या फिर बालिका के अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं (RTPS) बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको नागरिक अनुभाग के सेक्शन में खुद का पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज में मांगी गई जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं के सेक्शन में से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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