Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहल की है। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में राज्य के किसानों को 2.5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से, वे मुफ्त में अस्पताल में उपचार करवा सकेंगे।
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Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023
उत्तर प्रदेश सरकार ने Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023 के अंतर्गत 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को शामिल किया है। इस योजना के अंतर्गत, दुर्घटना में लाभार्थी की मृत्यु होने पर स्थायी या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023 के तहत लाभार्थी इस कार्ड के माध्यम से अस्पताल में 2.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इस योजना का लाभ राज्य के 18 से 70 साल के किसानों और कमज़ोर वर्ग के लोग उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की संक्षिप्त में जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
इसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोग |
उद्देश्य | वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान |
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Category | UP Govt Scheme |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://balrampur.nic.in/ |
Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme 2023 का उद्देश्य
राज्य में एक बड़ी समस्या है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण दुर्घटना के समय अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है “उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2023“। इस योजना के तहत, किसान और कमजोर वर्ग के लोगों को दो लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना सांप काटने या जंगली जानवरों द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से, राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2023 के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत आकस्मिक मौत / विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी द्वारा 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान किया जायेगा।
- दुर्घटना के मामले में लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज कराया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में जा सकते हैं।
- यह सुविधा लाभार्थियों को कैशलेस चिकित्सा के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
- Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केयर कार्ड दिया जायेगा।
- यह योजना राज्य के सभी किसानों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को उठा सकते हैं।
Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana 2023 के दस्तावेज़ (पात्रता) हैं:
यहां दी गई सूची में आवेदक के लिए मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना 2023 के अंतर्गत पात्रता के दस्तावेज़ सम्मिलित हैं:
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए
- आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 75,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ सबमिट करने की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता सर्टिफिकेट (विकलांगता की स्थिति में होने पर)
- परिवार वितरण प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2023 में आवेदन कैसे करे?
- आवेदन पात्रता की जांच करें: योजना की पात्रता मानदंडों को समझें और आवेदन करने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ें। आपको योग्यता मानदंडों के अनुसार होना चाहिए, जैसे आयु सीमा, आय सीमा, और निवासी स्थिति।
- आवश्यक दस्तावेज तैयार करें: आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करें, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), विकलांगता सर्टिफिकेट (यदि लागू हो), परिवार वितरण प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी, और पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- आवेदन प्रपत्र भरें: आधिकारिक वेबसाइट या आवेदन के लिए निर्धारित किसी अन्य संगठन की साइट पर जाएं और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें। फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक जानकारी
- सर्वप्रथम, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको होम पेज दिखाई देगा।
- होम पेज पर, आवेदन फार्म PDF डाउनलोड करें। योजना के तहत क्लेम फॉर्म भी डाउनलोड करें। यहां क्लिक करके आप विभिन्न स्थितियों के लिए फॉर्म क्लेम कर सकते हैं।
- दावा प्रपत्र 1 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु के लिए (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
- दावा प्रपत्र 2 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)।
- दावा प्रपत्र 3 – इस फॉर्म को बीमा केयर कार्ड बनाने से पहले गैर-अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरें।
- दावा प्रपत्र 4 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु के लिए (किसान दुर्गतना बिमा कार्ड बनाने के बाद)।
- दावा प्रपत्र 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
- पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरना होगा । एप्लीकेशन फॉर्म के सभी दस्तावेज़ों को अटैच करके आपको अपने सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा ।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगों को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए 1520 और 180030701520 नंबर पर मुफ्त सेवा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के किसान इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs
मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना एक सरकारी योजना है जो किसानों और उनके परिवार को दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु और विकलांगता के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी, 18 से 70 वर्ष के बीच की आयु वाले और वार्षिक आय 75,000 रुपये या उससे कम वाले व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु या विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, दुर्घटना के मामले में 2.5 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार। दुर्घटना होने पर 2.5 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश के 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन पत्र डाउनलोड करें। सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करें।
: हां, अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1520 और 180030701520 पर कॉल कर सकते हैं।
हां, आप अभी भी मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही आपके पास अन्य बीमा पॉलिसी हों। यह योजना विशेष रूप से किसानों और उनके परिवारों के लिए अतिरिक्त कवरेज प्रदान करती है।