Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana: मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य के किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं को शुरू करती हैं मध्य प्रदेश सरकार ने कृषकों के पुत्र / पुत्री को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक ऐसी ही योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है इस योजना के अंतर्गत कृषकों के पुत्र-पुत्री को नया रोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें, इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, इस योजना के लाभ, पात्रता आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
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MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है इस योजना के अंतर्गत किसान के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को मार्जिन मनी की मदद एवं ब्याज अनुदान दोनों ही प्रदान किया जाता है।इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद केवल नवीन व्यवसाय स्थापित करने के लिए ही दी जाएगी इस सहायता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान के पुत्र पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर पाएंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। यदि आप भी एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के तहत 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र पुत्री विभिन्न प्रकार का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जैसे कि उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत बीपीएल वर्ग को पूंजीगत लागत का 20 फीसदी तथा सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15 फीसदी प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया जाएगा द्वारा किया जाएगा इस योजना से सम्बंधित विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जायेगा। कार्यवाही पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों को लाभ की राशि खाते में पहुंचाई जाएगी।
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Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
किस ने लांच की | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश कृषक के पुत्र तथा पुत्री |
उद्देश्य | उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
केटेगरी | Madhya Pradesh Govt Scheme |
साल | 2023 |
वित्तीय सहायता | 10 लाख से 2 करोड़ |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | 10वीं कक्षा |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रताएं
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता की शैशणिक योग्यता कम से कम 10 वीं पास होना चाहिए।
- लाभार्थी के माता पिता के पास अपनी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को प्रदेश के किसानों के पुत्र पुत्रियों के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों के पुत्र पुत्रियों का अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।
- यह आर्थिक सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने पर ही प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्री आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- इस योजना के लिए आवेदन आप घर बैठे ऑनलाइन मोड के द्वारा कर सकते है। अतः आवेदन करने हेतु आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नही होंगे।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 2 करोड रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से कृषक के पुत्र पुत्री विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत ऋण गारंटी और प्रशिक्षण, शासन द्वारा प्रदान की जाएगी।
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% सामान्य वर्ग को प्रदान किया जाएगा तथा 20% बीपीएल वर्ग को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के अंतर्गत चलने वाली परियोजनाएं
- फ़ूड प्रोसेसिंग
- मिल्क प्रोसेसिंग
- एग्रो प्रोसेसिंग
- कैटल फील्ड
- पोल्ट्री फील्ड
- फिश फील्ड
- कोल्ड स्टोरेज
- दाल मिल
- राइस मिल
- ऑइल मिल
- फ्लोर मिल
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- मसाला निर्माण
- वेजिटेबल डिहाइड्रेशन
- टिशू कल्चर
- बेकरी
- सीड ग्रेडिंग
- उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़ी कृषि आधारित परियोजनाएं
MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विभाग का चयन करना है।
- अब अगले पेज पर आपको साइन अप कर लेना होता है, यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज कर लेना है।
- इसके बाद आपको साइन यूपी नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें
अगर आपने भी MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के लिए आवेदन किया है और अब आप आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें
- सर्वप्रथम आपको Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा
- इसके पश्चात आपको अपने आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- अब आपको ट्रेक एप्लीकेशन के सेक्शन के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको गो के बटन पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से संबंधित प्रश्न-उत्तर
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है?
उत्तर: इस योजना के लिए आवेदन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10 वीं पास निर्धारित की गई है।
MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिये जारी की गई हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर: इस योजना से संबंधित जानकारियाँ लेने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 07556720200 / 07556720203 पर संपर्क कर सकते है।