राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पात्रता मानदंड

Mukhyamantri Kanyadan Yojana: देश में आज भी कई ऐसे लोग है जो आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर है और उन्हे कन्याओं के विवाह के समय परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सरकार ने इस समस्या का हाल निकाल कर इक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना । इस योजना के माध्यम से राजस्थान की बेटियों के विवाह के समय उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी चलिए जानते है Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे मे ।

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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023

इस योजना का शुभारभ राजस्थान सरकार ने किया है इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता राशि 31 हजार से लेकर 51 हजार तक होगी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी। इस मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा योजना का आवेदन आवेदक को शादी की तारीख से 1 महीने पहले या शादी के 6 महीने के बीच में करना होगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संक्षिप्त विवरण

राज्यराजस्थान
योजना नाममुख्यमंत्री कन्यादान योजना
साल2023
लाभ लेने वालेराज्य के BPL श्रेणी के लोग
केटेगरीRajasthan Govt Scheme
उद्देश्यबेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आर्थिक सहायता राशि31 हजार रुपये से लेकर 51 हजार रुपये
आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.sje.rajasthan.gov.in/
Mukhyamantri Kanyadan Yojana
Mukhyamantri Kanyadan Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता

  1. कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  2. जिस आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होगी वही इस योजना का आवेदन करने के पात्र समझी जाएँगी।
  3. एक परिवार की केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
  4. सभी वर्गों के बीपीएल परिवार और अंत्योदय परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  5. वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओ की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
  6. अगर किसी विधवा महिला की आय 50 हजार या उससे कम है तो उनकी बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  7. यदि आवेदक के परिवार में 25 साल या इससे अधिक उम्र का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है तो ऐसे में अगर उनके परिवार में कन्या है तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
  8. जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी है  है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा 
  9. यदि आवेदक के माता-पिता दोनों ही जीवित नहीं है और परिवार में किसी भी अन्य सदस्य की आय 50 हजार से अधिक नहीं है वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है।

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योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

 Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जायेगें ये सभी कागज आपके पास होने जरूरी है इनमे से यदि एक भी id नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते

आधार कार्डपासपोर्ट साइज फोटोबैंक पासबुकमूलनिवास प्रमाणपत्र
विवाह प्रमाणपत्ररजिस्टर्ड मोबाइल नंबरबैंक डिटेल्सआयु परमानपत्र
BPL राशन कार्डअंत्योदय राशन कार्डआय प्रमाणपत्रजाति प्रमाणपत्र

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश

  • आवेदक को तय में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यदि आवेदक द्वारा विवाह के पूर्व आवेदन किया जा रहा है, इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की जांच स्वयं की जाएगी।
  • विवाह के बाद आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
  • आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोकापी जमा करनी अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से है, तो अंत्योदय कार्ड की फोटोकापी जमा करनी जरूरी है।
  • आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की स्थिति में आस्था कार्ड की छायाप्रति जमा करनी अनिवार्य है।
  • शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • लाभ की राशि सीधा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृति की कॉपी के साथ बधाई संदेश भी प्रदान किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य राज्य के जितने भी गरीब परिवार है उनकी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक वित्तीय राशि प्रदान करना है आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर है और उन्हे कन्याओं के विवाह के समय परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हे शादी करने के लिए जगह जगह से कर्ज लेना पड़ता है  सरकार द्वारा इसी समस्या को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है जिससे कन्या को विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े। यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी एवं प्रदेश के नागरिक Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से होने वाले लाभ तथा विशेषताएं

  • राज्य में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन व्यापन कर रहे परिवार है, उन बेटियों को शादी करने में आर्थिक सहायता मिल जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता 31000 रुपए से लेकर 41000 रुपए तक की होगी। इसके लिए आवेदक का खुद का बैंक खाता होना जरुरी है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
  • करना होगा।
  • 10 वी पास बालिका को 41000 रुपए और ग्रेजुएशन पास बालिका को 51000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
  • परिवार की केवल 2 कन्याओं को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
  • योजना के तहत जितने भी BPL परिवार लाभार्थी होंगे उन्हें प्रमाण के तौर पर BPL कार्ड की फोटोकॉपी को जमा करवाना आवश्यक है। इसके साथ ही जो जिस श्रेणी से है उन्हें अपने कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवानी होगी।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले अपने नजदीक के ई मित्र जाना होगा।
  • अब आपको ई मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को बतानी होगी।
  • अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे
  • जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सकें।
  • आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रेफरेंस नंबर लेना होगा।
  • रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

गरीब परिवार की कन्याओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई एक सरकारी योजना है

योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

योजना का आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in है

राज्य के किन परिवार की लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?

योजना के अंतर्गत राज्य में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन व्यापन कर रहे परिवार है उनकी बेटियों, अंत्योदय परिवार की बेटियों, आस्था कार्ड धारक परिवार की बेटियों, कम आय वाले परिवार की बेटियों और विधवा महिला की बेटियों को योजना का लाभ दिया जायेगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत कन्या के विवाह के लिए कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी?

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से मिलने वाली राशि 31 हजार रुपये होगी। इसके साथ ही अगर लड़की ने 10वी पास किया होगा तो उसे कुल 41 हजार रूपये दिए जायेंगे और यदि लड़की ने ग्रेजुएशन पूरी की होगी तो उसे कुल 51 हजार रुपये दिए जायेंगे।

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