Ration Card Transfer 2024: ration card transfer online apply, आवश्यक दस्तावेज, ration card transfer PDF, How to Transfer Ration Card Online, कितने दिनों बाद राशन कार्ड ट्रांसफर होता है
Ration card transfer 2024 : यहाँ हम जानेंगे कि एक राज्य से दुसरे राज्य में राशन कार्ड कैसे ट्रान्सफर करवाए ? कम दाम में राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार पात्र लोगों को राशन कार्ड प्रदान करती है। इसमें पात्रता के अनुसार बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, अन्नपूर्णा कार्ड आदि प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते है। बहुत लोग ऐसे भी है जिन्हें किसी कारण वश एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होता है या राज्य के ही अंदर किसी एक जिला से दूसरे जिला में जाना पड़ता है।
Ration Card Transfer करवाने के लिए आपके पास कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए और किस प्रकार आप एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन कार्ड ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं? इन सभी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Ration Card Transfer 2024
हर नागरिक के लिए राशन कार्ड एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बिना आप कम दामों पर खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ना ही आप सरकार द्वारा संचालित की जा रही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के समय में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों को खाद्य विभाग राशन कार्ड ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। सभी राज्य के खाद्य विभाग द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए राशन कार्ड ट्रांसफर करने की सुविधा दी गई है।
अगर आप किसी कारणवश एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं या फिर किसी एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ रहा है या आपने कहीं नया घर ले लिया है तो ऐसी स्थिति में अपना राशन कार्ड ट्रांसफर करवाने के लिए खाद्य विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। या फिर अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने के 30 दिन के बाद आपका राशन कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
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राशन कार्ड ट्रांसफर के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | Ration Card Transfer |
संबंधित विभाग | खाद एवं रसद विभाग |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
उद्देश्य | एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन कार्ड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करना |
राशन कार्ड ट्रांसफर की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | राज्य अनुसार अलग-अलग होती है। |
Ration Card Portal | https://nfsa.gov.in/ |
राशन कार्ड ट्रांसफर करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज की तीन फोटोग्राफ
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मतदाता पहचान पत्र
- वर्तमान की टेलीफ़ोन बिल जो आवेदक के नाम पर हो
- एलपीजी कार्ड जो आवेदक के नाम पर हो
- सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र
राशन कार्ड ट्रांसफर ऑनलाइन करने का तरीका
- आप अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से ट्रांसफर कर सकते हैं।
- ऑनलाइन राशन कार्ड ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य खाद्य रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- या आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर राशन कार्ड ट्रांसफर फॉर्म डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
- Ration Card Transfer Form को डाउनलोड करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा और फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने हस्ताक्षर अंगूठे का निशान राशन कार्ड ट्रांसफर फॉर्म पर लगाना होगा।
- अब आपको राशन कार्ड ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने नजदीकी तहसील कार्यालय या खाद्य विभाग में जाकर राशन कार्ड ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देना होगा।
- जब आप आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा करेंगे तो आपको आवेदन की रसीद दी जाएगी। जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- अधिकारी द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- जांच के सत्यापित होने के 30 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार आप अपने राशन कार्ड ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन कार्ड कैसे ट्रांसफर करें?
- आप अपने राशन कार्ड को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से ट्रांसफर करा सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपना राशन कार्ड ट्रांसफर कराने के लिए अपने जिला क्षेत्र के खाद्य विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा।
- वह जाकर आपको विभाग में उपस्थित अधिकारी से राशन कार्ड को ट्रांसफर करवाने के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी।
- अधिकारी द्वारा आपको राशन कार्ड ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा।
- आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे राशन कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, पता आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- उसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म राशन कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- कार्यालय के कर्मचारी द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी।
- आप इस रसीद के माध्यम से अपने राशन कार्ड के ट्रांसफर होने के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- इस प्रकार आप एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन कार्ड ट्रांसफर करवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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Ration Card Transfer FAQs
राशन कार्ड को कैसे ट्रांसफर करें?
राशन कार्ड ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने नजदीकी खाद्य विभाग में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा और साथ में मांगे गए दस्तावेजों को अटैच कर अपना आवेदन पत्र जमा कर देना होगा। जिसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके राशन कार्ड की ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
आवेदन करने के कितने दिनों बाद राशन कार्ड ट्रांसफर होता है?
अगर आपने खाद्य विभाग या तहसील में जाकर राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया है तो आपका राशन कार्ड ट्रांसफर होने में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है।
Ration Card Transfer के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
राशन कार्ड ट्रांसफर के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, एलपीजी रसीद, टेलीफोन रसीद, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
राशन कार्ड का ट्रांसफर कैसे होता है ?
राशन कार्ड का ट्रांसफर खाद्य विभाग से होता है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कीजिये। फिर सभी जरुरी डॉक्यूमेंट की कॉपी आवेदन के साथ अटैच करें। अब तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित अधिकारी / कर्मचारी के पास जमा कर दें। निर्धारित प्रक्रिया के बाद आपका राशन कार्ड ट्रांसफर हो जायेगा।
राशन कार्ड ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन कैसे लिखें ?
राशन कार्ड ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन आप सादे कागज में लिख सकते है। या प्रिंटेड फॉर्म भी प्राप्त कर सकते है। सादे कागज में एप्लीकेशन खाद्य विभाग के नाम पर होगा। इसमें राशन कार्ड होल्डर का नाम और राशन कार्ड नंबर लिखना है। इसके साथ ही राशन कार्ड ट्रांसफर करने का कारण भी स्पष्ट अक्षरों में लिखें।
राशन कार्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्या करें ?
राशन कार्ड ट्रांसफर नहीं होने का कारण पता करें। क्योंकि अधूरे आवेदन या डॉक्यूमेंट में कमी के कारण ट्रांसफर होने में समस्या आएगी। अगर सभी चीजें ठीक है लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी / कर्मचारी के उदासीनता के कारण राशन कार्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा हो तब जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत कीजिये।
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