UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024: यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन, पात्रता | Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Form / Status | उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) चलाई हुई है। जिसके तहत राज्य सरकार किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस सरकारी योजना को राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) में को राज्य में बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शुरू किया था, जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। क्यूंकि राज्य में अभी भी बहुत से ऐसे परिवार में जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024
इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है । राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्युहो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।
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Rastriya Parivarik Labh Yojana Overview
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
- UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
- फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
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UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने Home Page खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का Option दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर Click करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Computer Screen पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस Page पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस Home Page पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा । आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर Click करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे District , Account Number , Registration Number का चयन करना होगा । इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana District Wise लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के Link पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
- आपको अपने जिले पर Click करना होगा।
- अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने Tehsil पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने Block की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संपर्क करें
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको संपर्क सूत्र के विकल्प पर Click करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा
- यहां पर आपको संपर्क करने के लिए सभी जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।