गरीब परिवारों को उनका खुद का घर प्रदान करवाने के लिए हरियाणा सरकार नें हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुवात की है
इस योजना के माध्यम से, सरकार राज्य में पात्र परिवारों को कम कीमतों मे आवास प्रदान करेगी। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब घर बनाने की कोशिश करते समय वित्तीय कठिनाई का अनुभव नहीं होगा
इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवाज कॉलोनियों का निर्माण करती है और इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमतों पर बेचती है
राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2023 के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर घर उपलब्ध करवाकर उनके खुद के घर होने के सपने को साकार कर रही हैं।
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राज्य सरकार ने DDJAY को 50% बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज क्लॉज को हटाने की अनुमति दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है
आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और वह हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना चाहिए। इसका अर्थ है कि निवास की पुष्टि के लिए उचित दस्तावेज़ होना जरूरी है
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