हरियाणा सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के लिए आवास सुविधा प्रदान करने के लिए दीन दयाल जन आवास योजना को लागू किया गया है।

दीन दयाल जन आवास योजना के माध्यम से, सरकार राज्य में पात्र परिवारों को किफायती आवास प्रदान करेगी। अब राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर बनाने के लिए वित्तीय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना में, 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवास कॉलोनियों का निर्माण किया जाता है और इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमतों पर विक्रयित किया जाता है।

हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2023 के माध्यम से राज्य सरकार गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर घर प्रदान करके उनके स्वयं के घर के सपने को साकार कर रही है

दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा की latest  अपडेट के लिए Telegram से जुड़ सकते हैं। यहां आप  योजना संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई मंजूरी के तहत DDJAY को 50% बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज क्लॉज हटाने की अनुमति दी है।

आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और वह हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना चाहिए। इसका अर्थ है कि निवास की पुष्टि के लिए उचित दस्तावेज़ होना जरूरी  है 

दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा  की पूरी जानकारी, जैसे योजना में प्राप्त होने वाले लाभ, उद्देश्य और पात्रता के लिए क्लिक करें।

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना में, करदाता को आवेदन करने की अनुमति नहीं है, यह योजना उन नागरिकों के लिए है जिनके पास खुद का घर नहीं है, और आवेदक के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए

आप Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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