हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा को लागू किया है

इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार राज्य में पात्र परिवारों को किफायती आवास प्रदान करेगी। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अब घर बनाने की कोशिश करते समय वित्तीय कठिनाई का अनुभव नहीं होगा।

इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 से 15 एकड़ भूमि पर किफायती आवाज कॉलोनियों का निर्माण करती है और इन कॉलोनियों में बनाए गए घरों को गरीब परिवारों को बहुत ही कम कीमतों पर बेचती है

राज्य सरकार हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना 2023 के माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को किफायती मूल्य पर घर उपलब्ध करवाकर उनके खुद के घर होने के सपने को साकार कर रही हैं।

दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा की latest  अपडेट के लिए Telegram से जुड़ सकते हैं। यहां आप  योजना संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य सरकार ने DDJAY को 50% बिक्री योग्य क्षेत्र फ्रीज क्लॉज को हटाने की अनुमति दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है

आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और वह हरियाणा राज्य का बोनाफाइड होना चाहिए। इसका अर्थ है कि निवास की पुष्टि के लिए उचित दस्तावेज़ होना जरूरी  है 

दीन दयाल जन आवास योजना हरियाणा  की पूरी जानकारी, जैसे योजना में प्राप्त होने वाले लाभ, उद्देश्य और पात्रता के लिए क्लिक करें।

करदाता को आवेदन की अनुमति नहीं है यह योजना खुद के घर नहीं होने वाले नागरिकों के लिए है और आवेदक के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

Deen Dayal Jan Awas Yojana Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते है

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