मनरेगा के तहत कार्य करने के लिए पात्र एवं अकुशल कार्य करने के इच्छुक लोगों को जॉब कार्ड जारी किया जाता है।

इसके लिए आपको निर्धारित पंजीकरण फॉर्म भरकर एवं दस्तावेज के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होता है।

इसके बाद आपके आवेदन की जाँच उपरांत सही पाए जाने पर आपको 30 दिनों में नरेगा जॉब कार्ड मिल जायेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी प्रदान करती है।

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इस कार्य के लिए प्रतिदिन की मजदूरी तय है, जो लाभार्थी के खाते में सीधे जमा हो जाती है।

लेकिन बहुत लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है क्योंकि उनके पास जॉब कार्ड नहीं है। इसलिए यहाँ हमने बहुत ही आसान तरीके से बता रहे है कि जॉब कार्ड कैसे बनाये

नरेगा जॉब कार्ड ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जिसे 25 अगस्त 2005 को कानून द्वारा अधिनियमित किया गया।

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