छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें सशक्त बनने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए, बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर बनकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने में सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को उनकी कार्य क्षमता और योग्यता के आधार पर सफलता की प्राप्ति के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिले
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले ऋण की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी
महिला, अल्पसंख्यक, विकलांग, अन्य पिछड़ा, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदकों को योजना के अंतर्गत 15% यानी अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं को 25% यानी अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त करने की सुविधा होगी।
राज्य के इच्छुक युवा इस योजना की पात्रता को पूरा करते हुए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कलेक्टर से संपर्क कर 15 जून तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं
छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जिसकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष है और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है, वह योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
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