उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के स्थिति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किया जाता रहा है
विकलांगों के जीवन जीने के ढंग मे सुधार करने के लिए इस योजना के द्वारा दिव्यांगजनों को हर महीने 500 रुपए की पेंशन दी जा रही है।
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 में शारीरिक, मानसिक और कई तरह की अक्षमताओं सहित सभी प्रकार की विकलांगता शामिल है। 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं
इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक होगा।
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