Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के स्थिति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के शुरू होने से दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से एक सहारा मिला है। इससे उन्हें अब किसी अन्य के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप UP Viklang Pension Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़े।
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UP Viklang Pension Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। सरकार से मिलने वाली पेंशन से विकलांगों के जीवन जीने के ढंग मे सुधार आया है । इस योजना के द्वारा दिव्यांगजनों को हर महीने 500 रुपए की पेंशन दी जा रही है।
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष या फिर उससे जयदा उम्र के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना जरूरी है UP Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जिसका पूरा प्रोसेस नीचे आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है। UP Viklang Pension के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 40% विकलांग होना अनिवार्य है।
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का ओवर्व्यू
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग |
उद्देश्य | दिव्यांग लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना |
आवेदन | ऑनलाइन |
Category | UP Govt Scheme |
स्टेटस | एक्टिव |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2023 के लाभ (Benefits)
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा ।
- इस योजना में राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ।
- में दी जाएगी।
- यूपी विकलांग योजना के जरिए राज्य के विकलांग लोगों को किसी के ऊपर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
- सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे ।
- इस योजना के माध्यम से पेंशन सीधा उनके बैंक अकाउंट में आएगी । बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
- राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
- सरकार 40% विकलांग आवेदक को 500/- प्रतिमाह प्रदान करेगी।
- Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हमारे देश के बहुत से लोग शारारिक रूप से विकलांग होते है । वह कोई काम नहीं कर पाते और वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर रहते है । इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है । उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार हर महीने 500 रूपये की वित्तीय सहायता करेगी । इस योजना के ज़रिये विकलांग व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे । उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के ज़रिये उत्तर प्रदेश के विकलांग लोग आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगें । अब विकलांगों को बोझ नहीं समझा जाएगा और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जायगा
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता (Eligiblity)
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
- उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के अंतर्गत आवेदक का कम से कम 40% तक विकलांग होना चाहिए।
- लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है
- इस योजना के तहत आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- इस योजना के तहत अगर कोई सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- इस योजना के तहत आवेदक की पारिवारिक आय 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
UP Viklang Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक UP Viklang Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आवेदन कर सकते है।
- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा। Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज पर आपको “दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगी । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करे” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा ।
- अब आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें आपसे कुछ जानकारियां जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण आदि मांगा जाएगा।
- जानकारियों को अच्छे से भर लें एवं जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर दें। अंत में कैप्चा कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
विकलांग योजना के आवेदन की स्थिति कैसे देखें (Check Status)
- सबसे पहले लाभार्थियों को Official Website पर जाना होगा । Official Website पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा । इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा । इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर Send OTP पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहां दर्ज करना है।
- अब आप कैप्चा कोड डालकर Login के विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आप ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से विकलांग पेंशन योजना पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
विकलांग योजना रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे निकालें
- सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- अब यहां दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करें।
- अब आप आवेदक लॉगइन के विकल्प का चयन कर ले।
- अब एक नया page खुल जायगा
- जहां आपको ‘यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए हो तो यहां क्लिक करें‘ पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर एवं मोबाइल नंबर डाल देना है।
- इसके बाद आप कैप्चा कोड डाल दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं।
विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखें
- विकलांग पेंशन सूची चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है ।
- होम पेज पर आप दिव्यांग पेंशन योजना पर क्लिक कर दे।
- अब आपको एक नए पेज पर पेंशनर सूची का एक ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करे।
- यहां आपको विभिन्न वित्तीय वर्ष के अनुसार लिस्ट दिखाई देगा। आप इसका अपने अनुसार चयन कर लें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको जनपद के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जनपद पर क्लिक करने के बाद आप नए पेज पर चले जाएंगे यहां आप विकासखंड का चयन करें।
- अब आपके सामने आपके गांव का नाम आ जाएगा इन सभी गांवों में से आपको अपने गांव का नाम चुन लेना है।
- गांव के नाम पर क्लिक करते ही आपके गांव की पेंशन की पूरी सूची (List) खुल जाएगी।
UP Viklang Pension Yojana Helpline Number
समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001
इस आर्टिकल में हमने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसके लिए नीचे कमेन्ट बॉक्स मे हम से सवाल पुच सकते है हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे
विकलांग पेंशन योजना के महत्वपुरण डायरेक्ट लिंक्स
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