Rashtriya Parivarik Labh Yojana: की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे की उनके परिवार की दैनिक जरूरतें पूरा हो सके । Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है यह विभाग इस योजना से जुड़े सारे विवरण को देखता है इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस योजना से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होगी आप इस लेख को पढ़कर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
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Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2023
परिवार के मुखिया की अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा दिया जायेगा ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी । इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
- UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच थी ।
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UP Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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- इस योजना के फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के के लिए मान्य नहीं है।
- आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी किया गया होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई, तो इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कॉपी फार्म भरते समय अपलोड करनी होगी ।
- कमाने वाले ब्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए, तभी मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए तथा JPG फॉरमैट में होना चाहिए।
- सभी अपलोड किया जाने वाला डाक्यूमेंट्स जैसे कि लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
योजना के लिए इच्छुक लाभार्थी उन्हें यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा
- इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का Option दिखाई देगा ।आपको इस ऑप्शन पर Click करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Computer Screen पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस Page पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस Registration Form में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को पूरी तरह से भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इस तरह से आपका पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगा ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । इस पर क्लिक करने के बाद आपके समाने पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे District , Account Number , Registration Number का चयन करना होगा । इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर सम्बंधित कर्मचारी /अधिकारी से योजना से सम्बंधित आवेदन पत्र को प्राप्त करना है।
- इसके पश्चात फॉर्म में पूछी गई सभी जानकरी को ध्यानपूर्वक भर दें।
- फिर उसमे माँगे गए सभी सम्बंधित दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- और इस फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में ही जमा कर दें।
- इस प्रकार से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसके पश्चात आपके आवेदन पत्र का पूर्ण सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन के 45 दिनों के भीतर ही योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर Click करना होगा।
- जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर एक PDF File ओपन होगी ।
- इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश देख सकते है।
- इसके पश्चात आपको Download के ऑप्शन पर Click करना होगा।
- इस प्रकार आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे।
हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट
इस लेख के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप / Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है। ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://allpmyojana.in/ को बुकमार्क कर लें