Haryana Property Verification Portal: हरियाणा की राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने और नागरिकों को भूमि संबंधी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल की शुरुआत की है। यह ऑनलाइन पोर्टल लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता के बिना अपने घरों में आराम से अपने भूमि रिकॉर्ड को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है। यह लेख आपको Haryana Property Verification Portal के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें इसकी परिभाषा, उद्देश्य, लाभ, प्रमुख विशेषताएं, पंजीकरण और लॉगिन प्रक्रिया शामिल है।
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Haryana Property Verification Portal 2023
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्य सरकार को कर चोरी रोकने में मदद करेगा। Haryana Property Verification Portal पर 88 नगरीय निकायों की संपत्तियों का डाटा उपलब्ध है। राज्य का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से अपनी Property को आसानी से ऑनलाइन Verify कर सकता है। वे इस पोर्टल पर संपत्ति के आंकड़ों की पुष्टि भी कर सकते हैं। संपत्ति डेटा में सुधार करने का विकल्प Haryana Property Verification Portal पर भी प्रदान किया गया है। संपत्ति के मालिक जो अपनी संपत्ति के आंकड़ों में सुधार करना चाहते हैं, वे 15 मई, 2023 तक अपनी संपत्ति का सत्यापन कर सकते हैं। इस पोर्टल का लाभ डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके या सीधे पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल की संक्षिप्त जानकारी
पोर्टल का नाम | Haryana Property Verification Portal |
शुरू किया गया | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
लाभार्थी | भूमि धारक |
उद्देश्य | राज्य के नागरिकों को प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना और टैक्स चोरी को रोकना |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | ulbhryndc.org |
टेलीग्राम से जुड़ें | Telegram Link |
Category | Haryana Govt Scheme |
Haryana Property Verification Portal का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन Property verification की सेवाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य संपत्ति लेनदेन से जुड़ी कर चोरी और भ्रष्ट आचरण को रोकना है। पोर्टल संपत्ति के स्वामित्व को सत्यापित करके संपत्ति लेनदेन से संबंधित भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करेगा। हरियाणा के निवासी अब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से अपने घरों में आराम से अपनी संपत्ति का सत्यापन कर सकते हैं। सरकार ने पहले ही हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल पर 88 नगरपालिका संपत्तियों को पंजीकृत कर लिया है। उपयोगकर्ता पोर्टल में लॉग इन करके आसानी से एक नई संपत्ति आईडी बना सकते हैं और अपनी संपत्ति को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
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हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल हरियाणा के लाभ क्या है?
- हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए संपत्ति सत्यापन पोर्टल की शुरुआत की है।
- संपत्ति सत्यापन पोर्टल लोगों को अपने घरों में आराम से अपनी संपत्ति को ऑनलाइन सत्यापित करने की अनुमति देता है।
- क्यूआर कोड को स्कैन करके पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है, जिससे नागरिकों को प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
- राज्य के सभी 88 नगर निकायों का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- संपत्ति सत्यापन पोर्टल भूमि रिकॉर्ड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल कर चोरी की रोकथाम में सहायता कर सकता है।
- पोर्टल के लॉन्च होने से लोगों को अब नगर निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
- संपत्ति सत्यापन पोर्टल हरियाणा के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा, जिससे नागरिक संपत्ति सत्यापन केंद्रों से लाभान्वित हो सकेंगे।
- हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल राज्य में ई-गवर्नेंस प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा।
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Haryana Property Verification Portal के लिए पात्रता क्या है?
- संपत्ति सत्यापन पोर्टल की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- केवल हरियाणा में संपत्ति के मालिक ही इस पोर्टल से लाभ उठा सकते है
- आवेदक के पास संपत्ति होनी चाहिए।
- संपत्ति को एनडीसी पर जमींदार द्वारा पंजीकृत किया जाना चाहिए।
हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- आधार कार्ड
- शपथ पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मकान नंबर
- प्रॉपर्टी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
Haryana Property Verification Portal पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- होमपेज पर “न्यू रजिस्ट्रेशन” के विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर अपना नाम, पिता या पति का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी को सत्यापित करें।
- संपत्ति सत्यापन पोर्टल पर आपकी संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी हो जाएगी।
हरियाणा प्रॉपर्टी वेरीफिकेशन पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?
- सबसे पहले, आपको हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- इस पृष्ठ पर, आपको लॉगिन के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे लॉगिन प्रकार और मोबाइल नंबर।
- जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आप पोर्टल में लॉग इन हो जाएंगे।
Haryana Property Verification Portal पर नई प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनाएं?
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- अपना उपयोगकर्ता नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉग इन करें।
- एक बार जब आप लॉग इन हो जाते हैं, तो एक नया पेज दिखाई देगा।
- इस पृष्ठ पर Search Property विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर अपने जिले और नगर पालिका का चयन करें।
- “खोज” विकल्प पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक लिस्ट दिखाई देगी।
- इस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं। यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो नीचे “Please Click Here” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद नियम और शर्तों को मंजूर करें और “Click Here to Proceed” विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नया पेज दिखाई देगा जहां आपको अपने जिले, नगर पालिका और कॉलोनी का नाम चुनना होगा।
- एक नक्शा दिखाई देगा जहां आपको अपनी संपत्ति को हरी सीमा क्षेत्र के भीतर चिह्नित करना होगा।
- संपत्ति को चिह्नित करने के बाद, “Next” विकल्प पर क्लिक करें।
- एक फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको मालिक का नाम, मालिक का मोबाइल नंबर, संपत्ति की श्रेणी, प्लॉट नंबर, संपत्ति का पता, बिजली उपभोक्ता नंबर आदि दर्ज करना होगा और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
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हरियाणा प्रॉपर्टी वेरीफिकेशन पोर्टल पर NDC जनरेट कैसे करें और पेमेंट करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल पर जाएं।
- इसके बाद पोर्टल में Login करें।
- नए पेज पर, “Search Property” विकल्प में अपनी नगर पालिका का चयन करें।
- उसके बाद, अपनी संपत्ति के नाम के आगे “Select ” विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपकी संपत्ति का सारा विवरण पेज पर दिखाई देगा।
- इस पृष्ठ के निचले भाग में, “Make Payment” विकल्प पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे आपको वेरिफाई करना होगा।
- फिर, अगला पेज खुलेगा, जिसमें आपकी संपत्ति पर कितना टैक्स देय है, इस बारे में सारी जानकारी प्रदर्शित होगी। आप उन करों को भी अनियंत्रित छोड़ सकते हैं जिनका आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं।
- अंत में, “Pay Online” विकल्प पर क्लिक करें।
- एक बार जब आप ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं, तो आपकी संपत्ति के लिए एनडीसी दिखाई देगा, जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं।
Application Status कैसे चेक करें?
- सबसे पहले, आपको अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको “Application Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए एक नया पेज खुलेगा।
- अब, आपको इस पेज पर अपना एप्लिकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- आवेदन संख्या दर्ज करने के बाद, आपको “Check Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको अपने आवेदन से संबंधित जानकारी दिखाई देगी।
- इस तरह आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल से जुड़े से जुड़े प्रश्न/उत्तर
हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल क्या है?
हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में संपत्ति के मालिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति के विवरण को सत्यापित करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है।
हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल का उपयोग कौन कर सकता है?
हरियाणा में कोई भी संपत्ति मालिक अपने भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति के विवरण की स्थिति की जांच के लिए हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल का उपयोग कर सकता है।
मैं हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता हूं?
हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल के माध्यम से, आप अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी जैसे संपत्ति का स्थान, मालिक का नाम, नामांतरण स्थिति, और बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं।
मैं हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल तक कैसे पहुंच सकता हूं?
आप आधिकारिक वेबसाइट (https://jamabandi.nic.in/haryana/) पर जाकर और अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज करके हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल तक पहुंच सकते हैं।
क्या मुझे हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल का उपयोग करने के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है?
नहीं, आपको हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल का उपयोग करने के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने के लिए आप बस अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज कर सकते हैं।
क्या हरियाणा प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल पर दी गई जानकारी सही और विश्वसनीय है?
हरियाणा संपत्ति सत्यापन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से प्राप्त की जाती है और इसे सटीक और विश्वसनीय माना जाता है।
ये सरकार का जनता को उलझाने वाला और सरकारी विभागों और प्राईवेट सीएससी, दलालों द्वारा लूटवाने का नया हथकंडा, अभी 70%लोगो को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है सिर्फ रिहायशी इमारत ही नगरपरिषद में दर्ज हैं और उसमें भी बहुत ही त्रुटियां हैं ठीक करवाने के नाम पर 1000से 1500रु सीएससी वाले,व अन्य दलाल लेते हैं और ढेरों चक्कर लगाने पड़ते हैं तब कहीं जाकर काम सिरे चढ़ता है इसको सरकार को सरल बनाना चाहिए जोकि नेताओं और अफसरों को रास नहीं आता