Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: हमारे समाज में शादी के प्रति नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को हीन समझते हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए सरकार अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने और समाज की सोच में बदलाव लाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित ऐसी ही एक योजना से जुड़ी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इस योजना को बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा, आप इस लेख के माध्यम से उद्देश्यों, लाभों, सुविधाओं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेजों आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त करेंगे।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Overview

Table of Contents

योजना का नामबिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
किसने आरंभ कीबिहार सरकार
लाभार्थीबिहार के नागरिक
उद्देश्यअंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना
Post CategoryBihar Govt Scheme
साल2023
राज्यबिहार
आर्थिक सहायता2.5 लाख रुपए
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttp://ambedkarfoundation.nic.in/
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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023

यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसे अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह वित्तीय सहायता 2.5 लाख रुपये की होगी। । इस योजना का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि से विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए कोई गलत जानकारी दी जाती है तो लाभ की राशि लाभार्थी से वसूल की जाएगी। प्रारंभ में यह योजना केवल दो वर्षों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना का संचालन प्रति वर्ष किया जा रहा है।

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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आर्थिक सहायता

इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को पूर्व-मुद्रांकित रसीद और ₹10 मूल्य का एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद, ₹1.5 लाख की राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। शेष राशि 3 साल के लिए सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी, जिसके बाद इसे विवाहित जोड़े को उस पर अर्जित ब्याज सहित प्रदान किया जाएगा। जिला और राज्य सरकारें भी अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देंगी और इस उद्देश्य के लिए एक सामूहिक अंतर्जातीय विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विभाग इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रति विवाह ₹25,000 प्रदान करेगा, जो अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को दिया जाएगा। इस आयोजन का प्रचार-प्रसार विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जाएगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह के लिए पात्रता मापदंड

योजना के लिए पात्र होने के लिए, युगल को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • वर और वधू बिहार के निवासी होने चाहिए।
  • विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए।
  • हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है।
  • यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
  • दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग जातियों के होने चाहिए।
  • युगल के माता-पिता की संयुक्त आय 5 लाख प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना है, ताकि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए भी समानता का विचार विकसित किया जा सके। बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ तभी मिलेगा जब एक पति/पत्नी अनुसूचित जाति का हो और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति का हो। बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता से विवाहित जोड़े को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने में मदद मिलेगी। राज्य के नागरिकों के बीच इस योजना के लागू होने से अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि होगी, जिससे समाज की मानसिकता में बदलाव आ सकता है।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत प्रोत्साहन

  • बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वालों को ढाई लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • डेढ़ लाख रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशल स्टैंप पेपर जमा करने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
  • 100,000 रुपये की राशि 3 साल के लिए सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी।
  • 3 साल के बाद, 100,000 रुपये की राशि लाभार्थी को ब्याज सहित प्रदान की जाएगी।
  • लाभ की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थी को Transfer की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी का संयुक्त खाता होना अनिवार्य है।
  • यह योजना वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए पायलट योजना के रूप में शुरू की गई थी।
  • बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2013-14 से संचालित है।
  • यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो उस स्थिति में सरकार प्रति अंतर्जातीय विवाह के लिए 25 हजार रुपये जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएगी।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • बिहार सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है।
  • इस योजना को अंतर-जातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉक्टर अम्बेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है।
  • योजना रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अंतरजातीय जोड़ों को 2.5 लाख
  • योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है।
  • यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा संचालित है।
  • यदि आवेदक द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु गलत सूचना दी जाती है तो प्राप्त राशि की वसूली की जायेगी।
  • यह योजना शुरू में 2 साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब यह हर साल चालू है।
  • योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को पूर्व-मुद्रांकित रसीद जमा करनी होगी।
  • रसीद जमा करने पर, रुपये की राशि। 1.5 लाख विवाहित जोड़े के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।
  • राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।
  • बाकी रकम 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की जाती है।

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महत्वपूर्ण दस्तावेज

विवाहित जोड़े का आधार कार्डआय प्रमाण पत्रमैरिज सर्टिफिकेटशादी का कार्ड
आयु प्रमाण पत्रनिवास प्रमाण पत्रशादी की फोटोराशन कार्ड
मोबाईल नंबरपासपोर्ट साईज फोटोबैंक खाता विवरण

योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

  • सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ स्तिथिओ में छूट भी प्रदान की जा सकती है।
  • इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
  • लाभ की राशि एक किस्त में लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति एवं पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले, आपको बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा (आवेदन पत्र डाउनलोड लिंक नीचे दिया गया है)।
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  • इसके बाद इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, विवाह की तिथि, जन्म तिथि आदि सावधानीपूर्वक भरें।
  • उसके बाद, आपको आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • अंत में, इस योजना के लिए आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज संबंधित विभाग को जमा करें।
  • इस प्रकार आप बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Important link for Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

InformationLink
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर :

इस लेख के माध्यम से, हमने आपको बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे टिप्पणी अनुभाग के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप ऑफिसियल वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी अपने प्रश्नों और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में, हम आपको हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं –

Dr. Ambedkar Foundation,15, Janpath, New Delhi-110 001 (India)

Tel.91-11-23320571,23320576

Fax: 91-11-23320582

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है ?

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एक सरकार द्वारा संचालित योजना है जो अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, युगल को बिहार का निवासी होना चाहिए, और उनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। जोड़े के पास वैध विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए और 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद शादी होनी चाहिए।

इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है?

इस योजना के तहत, सरकार दंपती को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मैं बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूँ?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, दंपति को एक आवेदन पत्र भरना होगा, जो बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। फॉर्म को भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

क्या योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?

हां, इस योजना के लिए आवेदन करने की एक समय सीमा है। आवेदन विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जोड़े के बैंक खाते का विवरण शामिल है।

क्या योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क करने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है?

हां, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसका उपयोग योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में अधिकारियों से संपर्क करने के लिए किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर Tel.91-11-23320571,23320576 है।

योजना हेतु एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है ?

आप इस के लिए यहाँ दिए गए लिंक का use कर सकते हैं। ambedkarfoundation.nic.in

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