छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023 आवेदन प्रक्रिया और लाभ| Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने कन्या विवाह योजना की शुरुआत की है ताकि भारत में कन्याओं के विवाह में होने वाले खर्च को कम किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य परिवारों की आर्थिक तंगी के कारण अविवाहित रहने वाली कन्याओं की सहायता करना है। यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक है, जिसके माध्यम से सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि उनके बेटी के विवाह की लागत को संभाला जा सके। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। हम आपको इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। इसलिए, यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस लेख को अंत तक पढ़ें।

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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह पर सरकार द्वारा ₹25000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की 2 कन्याएं ही उठा सकती हैं। इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ तथा निराक्षित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से परिवार को विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से निवारण मिलेगा।

इसके अलावा यह योजना विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित होगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से लाभार्थियों के सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा एवं सादगी पूर्ण विवाह को बढ़ावा, सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन तथा विवाह में दहेज की लेनदेन पर रोकथाम भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana overview

योजना का नामछत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
किसने आरंभ कीछत्तीसगढ़ सरकार
लाभार्थीछत्तीसगढ़ की कन्याए
उद्देश्यकन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
CategoryCG Govt Scheme
साल2023
आर्थिक सहायता₹25000
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्यछत्तीसगढ़
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कन्याओं के विवाह का आयोजन संभव होगा। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जाएगा। इससे सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा, नागरिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, सामूहिक विवाह को समर्थन मिलेगा, और विवाह में दहेज के लेनदेन को रोकथाम लागू होगी।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता

  • आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष और 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
  • कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ केवल उस परिवार को दिया जाएगा जिसकी सालाना आय ₹200000 से कम है।
  • इसका लाभ है एक परिवार की केवल दो बेटियां उठा सकती है।

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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ तथा विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह के लिए ₹25000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2023 का संचालन छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।
  • एक परिवार ही केवल 2 कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन भी करवाया जाने का प्रावधान है।
  • विधवा, अनाथ एवं निरीक्षक कन्याएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • विवाह के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारण इस योजना के माध्यम से प्राप्त होगा।
  • यह योजना विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची रोकने में भी कारगर साबित होगी।
  • इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा एवं दहेज के लेनदेन पर भी रोकथाम लगेगी।
  • यह योजना छत्तीसगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता करके, कन्याओं के विवाह को सुगम बनाने का उद्देश्य रखती है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के माध्यम से, परिवारों को विवाह संस्कार को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं।
  • यह योजना गरीबी के कारण विवाह में देरी करने वाली कन्याओं के लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
  • इसके माध्यम से, छत्तीसगढ़ की कन्याएं अपनी शिक्षा और करियर के पथ पर अड़चनों के बावजूद आगे बढ़ सकती हैं।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत निर्धारित आर्थिक सहायता कन्याओं को स्वावलंबी बनने के लिए एक मजबूत पहला साबित होती है।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र 
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र 
  • जाति प्रमाण पत्र 
  • आयु प्रमाण पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक पासबुक

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मुख्य बिन्दु

  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • आर्थिक सहायता की अधिकतम राशि ₹25,000 है।
  • सहायता में शामिल हैं: वर-वधु के श्रृंगार सामग्री के लिए ₹5,000, अन्य उपहार सामग्री के लिए ₹14,000, वधू के बैंक ड्राफ्ट के रूप में ₹1,000 और सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या ₹5,000।
  • विधवा, अनाथ और निरीक्षक कन्याएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षण, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करें।
  • इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को दूर करना है।
  • यह योजना विवाह में होने वाले अतिरिक्त खर्चों को रोकेगी और सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करेगी।
  • सरकार इस योजना के तहत सामूहिक विवाहों का आयोजन करेगी ताकि विवाह समारोह में आर्थिक बोझ कम हो सके।
  • यह योजना दहेज के लेनदेन को रोकने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करेगी।
  • छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीबी से पीड़ित परिवारों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का प्रयास है।
  • यह योजना समाज में विवाहिता के आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
  • सरकार इस योजना के लिए विभिन्न आर्थिक संसाधनों का उपयोग करेगी ताकि इसका प्रभावी और सुगम लागूअण संभव हो।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें

अगर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित इस महत्वपूर्ण योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए निर्देशों का आदेश अनुसार पालन करना होगा –

  1. सबसे पहले, लड़की के परिवार में से किसी व्यक्ति को बाल विकास मंत्रालय के अध्यक्ष या आगनबाड़ी के कार्यकर्ता से संपर्क करना होगा
  2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या बाल विकास कार्यालय से कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन फॉर्म को ध्यान पूर्वक निर्देशों के अनुसार भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को फार्म के साथ लगाए ।
  4. इसके बाद, आवेदन फॉर्म को आंगनवाड़ी कार्यालय या बाल विकास मंत्रालय कार्यालय में जमा करें।
  5. सरकार आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी की पुष्टि करेगी और आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आपसे संपर्क करेगी।
  6. आवेदन फॉर्म में, व्यक्ति को अपनी बेटी के बैंक अकाउंटकी जानकारी प्रदान करनी होगी जिसमें सरकार धनराशि भेजेगी

कन्या विवाह योजना से जुड़े प्रश्न-उत्तर (FAQs)

कन्या विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा?

कन्या विवाह योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे नागरिकों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटी होगी।

छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है?

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गरीब परिवार की बेटी को अधिकतम ₹25000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

कन्या विवाह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य की कोई भी विवाह योग्य महिला आवेदन कर सकती है। इसमें महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

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