सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के विकलांग नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹500 प्रति माह की धनराशि प्रदान की जाएगी।
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं
यूपी विकलांग पेंशन योजना 2023 में शारीरिक, मानसिक और कई तरह की अक्षमताओं सहित सभी प्रकार की विकलांगता शामिल है। 40% या उससे अधिक की विकलांगता वाले व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं
इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
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