Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana:
देश में किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि उनकी फसल विफल होने पर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को इस योजना से बदल दिया गया है, जिसके दो पिछले संस्करण थे: राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित कृषि बीमा योजना। इन दोनों योजनाओं में कई कमियां थीं, जिनमें मुख्य मुद्दा उनकी लंबी दावा प्रक्रिया थी, जिससे किसानों के लिए फसल खराब होने की स्थिति में अपने नुकसान का दावा करना मुश्किल हो गया। इसलिए इन दोनों योजनाओं के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई।
अगर आप एक किसान हैं और फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस लेख को विस्तार से पढ़ना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संक्षिप्त जानकारी
योजना का नाम | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana |
शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
Post Category | PM Modi Scheme |
योजना की शुरुआत | 13 मई 2016 को |
मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
लाभार्थी | देश के किसान |
उद्देश्य | किसानों को फसल संबंधित नुकसान की भरपाई करना |
अधिकतम क्लेम राशि | 2 लाख रूपए |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in/ |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लाभ के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। यह योजना 13 मई, 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में शुरू की गई थी। PMFBY के तहत, किसानों को उनकी फसल खराब होने की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की राशि काफी कम रखी गई है। इस योजना के लॉन्च होने के बाद से केंद्र सरकार ने 36 करोड़ किसानों को बीमा कवर प्रदान किया है।
अब तक,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपये की राशि का बीमा दावा प्रदान किया गया है। । इस योजना का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाना है ताकि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। जल्द ही सरकार किसानों को फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए “घर घर मित्र” अभियान शुरू करेगी ताकि वे बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ उठा सकें।
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें नई और आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और फसल की स्थिरता,उनकी खेती में आय और निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इस योजना के तहत फसल नुकसान के लिए सरकार किसानों को अलग-अलग राशि देती है। देश भर के किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।।
- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कृषि में उनकी निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
- किसानों को कृषि में नवीन और आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या फसल की कम उपज के कारण फसल के नुकसान का दावा दायर करना होगा। योजना के तहत विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई है। कपास के लिए प्रति एकड़ अधिकतम दावा राशि 36,282 रुपये है, जबकि चावल के लिए यह 37,484 रुपये है, मक्का के लिए यह 18,742 रुपये है, मूंग के लिए यह 16,497 रुपये है और बाजरा के लिए यह 17,639 रुपये है। एक बार सर्वेक्षण के माध्यम से फसल के नुकसान की पुष्टि हो जाने के बाद, दावा राशि किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है।
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फसल | अधिकतम दावा राशि प्रति एकड़ (INR) |
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कपास | 36,282 |
चावल | 37,484 |
मक्का | 18,742 |
मूंग | 16,497 |
बाजरा | 17,639 |
योजना के मुख्य आकर्षण बिंदु
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर प्रदान करती है।
- इस योजना के तहत, किसानों को रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2% और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देना होता है।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।
- काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- जो किसान स्वयं फसल बीमा का विकल्प चुनते हैं, वे बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
- सरकार द्वारा अधिकतम प्रीमियम का भुगतान किया जाता है ताकि कोई भी किसान बीमा कवर से वंचित न रहे और आपदाओं के कारण हुए नुकसान का मुआवजा आसानी से प्रदान किया जा सके।
- यदि फसल कटने के बाद 14 दिनों तक खेत में रहती है और इस दौरान किसान को याद रहता है तो वह राशि का दावा कर सकता है।
- PMFBY में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है ताकि सेटल करने के समय कम उपयोग किया जा सके।
- भारतीय कृषि बीमा कंपनी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का प्रबंधन करती है।
- इस योजना के तहत बजट 2016-17 में किसानों को 5550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
- इस योजना की शुरुआत से अब तक 36 करोड़ किसानों को बीमा प्रदान किया जा चुका है।
PM Fasal Bima Yojana में कौन–कौन सी फसलें शामिल की गई है।
- खाद्य फसलें (अनाज-धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि)
- वार्षिक वाणिज्यिक (कपास, जूट, गन्ना इत्यादि)
- दलहन (अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उरद और लोबिया इत्यादि)
- तिलहन (तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसम, अलसी, नाइजरसीड्स इत्यादि)
- बागवानी फसलें (केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनन्नास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम
किसानों का कवरेज
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि रिकार्ड अधिकार (आरओआर), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एल पी सी) आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध, समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेजों भी आवश्यक हैं।
फसलों की कवरेज
- खाद्य फसल (अनाज, बाजरा और दालें)
- तिलहन
- वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी की फसल
जोखिम की कवरेज
- बुवाई/रोपण में रोक संबंधित जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुवाई/ रोपण में उत्पन्न रोक।
- खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक के लिए): नही रोके जा सकने वाले जोखिमों जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, सैलाब, कीट एवं रोग, भूस्खलन, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओले, चक्रवात, आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान और बवंडर आदि के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान की जाती है।
- कटाई के उपरांत नुकसान: फसल कटाई के बाद चक्रवात और चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश के विशिष्ट खतरों से उत्पन्न हालत के लिए कटाई से अधिकतम दो सप्ताह की अवधि के लिए कवरेज उपलब्ध है।
- स्थानीयकृत आपदायें: अधिसूचित क्षेत्र में मूसलधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे स्थानीय जोखिम की घटना से प्रभावित पृथक खेतों को उत्पन्न हानि/क्षति।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Farmer Corner Apply for Crop Insurance yourself के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने Farmer Application पेज खुल जाएगा।
- जिस पर आपको Guest Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। जैसे Farmer Details, Residential Details, Farmer ID, Account Details
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
PMFBY में फसल की बीमा राशि और प्रीमियम कैसे जाने?
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट कम होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Insurance Premium Calculator के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको प्रीमियम कैलकुलेट की सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- जैसे फसल का सीजन (रबी/खरीफ), वर्ष, स्कीम का नाम, अपने राज्य का नाम, जिला और फसल आदि का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Calculate के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी फसल बीमा राशि और उसके प्रीमियम की जानकारी आ जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल की बीमा राशि प्रीमियम आसानी से चेक कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि कोई किसान फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है तो वह ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकता है। ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिसे फसल बीमा के लिए आसानी से ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए अपनाया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक में जाएं।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- फॉर्म भरने के बाद, आपको फॉर्म में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- फिर, आवेदन पत्र वापस बैंक में जमा करें।
- एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद, आपको अपने आवेदन की एक रसीद प्राप्त होगी जिसे आपको भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रूप से रखना चाहिए।
- इसके अलावा आप चाहे तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या बीमा कंपनी मैं भी ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
PM Fasal Bima Yojana मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें?
केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए फसल बीमा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से, किसान विभिन्न सेवाओं जैसे पंजीकरण, फसल बीमा प्रीमियम राशि की जानकारी, फसल क्षति का दावा, और बहुत कुछ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है।
- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में Crop Insurance लिखकर सर्च करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने काफी सारे सर्च रिजल्ट आ जाएगी आपको यहां पर आधिकारिक ऐप का चयन करना होगा।
- अब आपको Install के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही कुछ समय बाद आपके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड हो जाएगा।
- ऐप डाउनलोड होने के बाद आप फसल बीमा संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है, जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पीएमएफबीवाई के लिए कौन पात्र है?
सभी किसान, ऋणी और गैर-ऋण दोनों, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले पीएमएफबीवाई के लिए पात्र हैं। हालांकि, जिन किसानों ने फसल ऋण का लाभ उठाया है, वे इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से शामिल हैं।
PMFBY के तहत कौन सी फसलें आती हैं?
पीएमएफबीवाई अधिसूचित क्षेत्र में सभी अधिसूचित फसलों को कवर करती है जिसके लिए प्रीमियम दरों की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली फसलों में अनाज, तिलहन और दालें शामिल हैं।
पीएमएफबीवाई के क्या लाभ हैं?
पीएमएफबीवाई के लाभों में प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देना और साथ ही फसल की खेती के दौरान किसानों के सामने आने वाले वित्तीय जोखिम को कम करना शामिल है।
पीएमएफबीवाई के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान पीएमएफबीवाई के लिए अपनी नजदीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या आधिकारिक पीएमएफबीवाई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पीएमएफबीवाई के लिए प्रीमियम की गणना कैसे की जाती है?
पीएमएफबीवाई के लिए प्रीमियम की गणना बीमित राशि, फसल की उपज और अन्य कारकों जैसे खेती के क्षेत्र और क्षेत्र में फसल के नुकसान के इतिहास के आधार पर की जाती है।
PMFBY के तहत दावा निपटान प्रक्रिया कैसी है?
पीएमएफबीवाई के तहत दावा निपटान प्रक्रिया में फसल के नुकसान की सीमा निर्धारित करने के लिए फसल काटने के प्रयोग (सीसीई) शामिल हैं। इसके बाद बीमा कंपनियां सीसीई डेटा और बीमा राशि के आधार पर दावों का निपटान करती हैं।
पीएमएफबीवाई कवरेज की अवधि क्या है?
पीएमएफबीवाई कवरेज एक फसल के मौसम के लिए है, जो आमतौर पर खरीफ (जुलाई से अक्टूबर) या रबी (अक्टूबर से मार्च) फसल के मौसम के लिए होता है। हालांकि, वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के मामले में, कवरेज दो साल तक के लिए है।
PMFBY में बीमा कंपनियों की क्या भूमिका है?
पीएमएफबीवाई योजना को लागू करने, प्रीमियम जमा करने और फसल खराब होने की स्थिति में दावों का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है।
2023 का फसल बीमा कब मिलेगा?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 की है जिसमें एक बार और गैर कर्जदार दोनों किसान अपना आवेदन करवा सकते हैं