Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में अभी भी अंतरजातीय विवाह का विरोध किया जाता है, लेकिन सरकार सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और भेदभाव को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। यह अंतरजातीय विवाह के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए है। इस दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले राजस्थान के नागरिकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यदि आप राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपको इस लेख को पूरा पढ़ना होगा।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023
राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना शुरू की है, जिसके तहत अंतरजातीय विवाह करने वालों को 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी समस्या के जीवन जी सकें। प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े को विवाह के एक माह के भीतर आवेदन करना होगा। राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने तथा अन्य जातियों एवं धर्मों के प्रति लोगों की मानसिकता बदलने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है।
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Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme Overview
योजना का नाम | Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग राजस्थान |
Post Category | Rajasthan Govt Scheme |
योजना की शुरुआत | 2017 |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना एवं समाज में फैली गलत मानसिकता को दूर करना |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/sjms/Login.aspx |
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान का उद्देश्य
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देना और ऐसे विवाहों को लेकर समाज में व्याप्त गलत मानसिकता को समाप्त करना है। इस योजना के तहत अगर कोई जोड़ा अलग जाति या धर्म में शादी करता है, तो सरकार ऐसी शादियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें 10 लाख रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। इससे राज्य के युवा बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन साथी चुनने में सक्षम होंगे। प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी, और जोड़ों को लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी शादी के एक वर्ष के भीतर योजना के लिए आवेदन करना होगा।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के अंतर्गत मिलने वाली राशि
डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को 10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत 8 साल तक जोड़े के नाम पर सावधि जमा खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपये दम्पति के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराये जायेंगे ताकि वे अपने लिए आवश्यक घरेलू सामान खरीद सकें।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 10 लाख रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- वित्तीय सहायता सीधे विवाहित जोड़ों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
- अगर कोई लड़का या लड़की इस योजना के अंतर्गत दूसरी जाति में शादी करते हैं तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
- यह योजना उन जोड़ों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करती है जो अंतर्जातीय विवाहों पर सामाजिक प्रतिबंधों के कारण भाग जाते हैं।
- राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को उनके जीवन में सहायता करने के लिए एकमुश्त वित्तीय लाभ प्रदान करती है।
- अंतर्जातीय विवाह संबंधी कुप्रथाओं के व्यापक प्रसार को समाप्त किया जाएगा, जिससे समाज में समानता के विचार को बढ़ावा मिलेगा।
- राजस्थान जनजाति विवाह प्रोत्साहन योजना नवविवाहित जोड़ों को आसानी से अपने नए घरों में बसने में सहायता करेगी।
- राजस्थान अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना लोगों को पारिवारिक दबाव के आगे झुके बिना अपने वांछित साथी से शादी करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।
- यह योजना किसी की जाति के भीतर शादी करने के दबाव के परिणामस्वरूप होने वाले अपराधों को रोकने में मदद कर सकती है।
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के लिए पात्रता
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- इस योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।
- राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए पति-पत्नी की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- केवल वे जोड़े जो पहली बार अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।
- शादी के 1 साल के अंदर राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र का विवरण
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
- शादीशुदा जोड़े की संयुक्त फोटो
- हाईस्कूल की मार्कशीट (अगर हो तो)
Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme मे ऑफलाइन आवेदन केसे करें ?
- सबसे पहले, अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग या जिला अधिकारी के कार्यालय में जाएँ।
- वहां जाकर कार्यालय के अधिकारी से राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन पत्र लेना होगा
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- एक बार सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- फिर, आवेदन पत्र को वापस सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग या जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन पत्र की समीक्षा और सत्यापन किया जाएगा।
- यदि आप योजना के लिए पात्र हैं, तो आपको राजस्थान अंतर जाति विवाह योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- चरण 1: सबसे पहले, आपको SJMS पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- स्टेप 2: इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। अब, आपको “रजिस्टर फॉर न्यू यूजर सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको जन आधार, भामाशा, फेसबुक, गूगल या किसी अन्य विकल्प के जरिए लॉग इन करना होगा।
- चरण 4: एक बार लॉग इन करने के बाद, आपको “यूटिलिटी” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- चरण 5: उसके बाद, आपको “एडवांस सर्च” के विकल्प पर क्लिक करना होगा और उपयोगिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह का चयन करना होगा।
- चरण 6: अब, आपको अगले पेज पर “एप्लीकेशन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- चरण 7: क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- चरण 8: आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- चरण 9: उसके बाद, आपको फॉर्म में पूछे गए सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का शपथ पत्र, जिला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पति-पत्नी 10वीं प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने होंगे।
- चरण 10: एक बार जब आप सभी जानकारी दर्ज कर लेते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देते हैं, तो आपको “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
निष्कर्ष:
राजस्थान में अंतर-जातीय विवाह योजना सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। यह योजना उन जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अपनी जाति के बाहर शादी करते हैं और अंतर-जातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। जातिगत बाधाओं को तोड़कर यह योजना अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगी।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है ?
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना एक सरकारी पहल है जो अंतरजातीय विवाह का विकल्प चुनने वाले योग्य जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और हाशिए के समुदायों के व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कौन पात्र है?
जोड़े जहां कम से कम एक साथी अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित है और दूसरा साथी गैर-एससी/एसटी वर्ग से संबंधित है, योजना के लिए पात्र हैं। युगल भी राजस्थान का निवासी होना चाहिए और उसके पास वैध विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए।
राजस्थान अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ?
यह योजना पात्र जोड़ों को 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। । राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
राजस्थान अंतर जाति विवाह योजना के लिए कोई कैसे आवेदन कर सकता है?
इच्छुक जोड़े आधिकारिक SJMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवेदन पत्र पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है। इसके बाद आवेदन पर कार्रवाई की जाती है और पात्र जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है